100 Cr. से अधिक की देनदारी तो संपत्ति होगी कुर्क, नए कानून की तैयारी

Update: 2018-03-01 03:45 GMT

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंकों को हजारों-हजार करोड़ की चपत लगाने और देश से फरार हो जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबक ली है और दूसरे डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

हाल में पीएनबी और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के फर्जीवाड़े तथा विजय माल्या जैसे 'भगोड़े' से सबक लेते हुए सरकार नया कानून लेन की तयारी में है। इसके तहत विदेश में बैठे जिन देनदारों पर बैंकों का 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का बकाया है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।

केंद्र सरकार डिफॉल्टर्स पर कड़ा रुख अपनाने और कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली बैठक में इस तरह के नियमों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, अभी कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार इस संबंध में दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेग्यूलेट करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगी।

वहीं, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के एजेंडे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक नई संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन पर चर्चा होनी थी, लेकिन बुधवार को इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। गुरुवार को एक बार फिर कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी।

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