युवाओं के लिए खुशखबरी: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, खुशी से झूम उठेंगे आप

स्थानीय युवाओं को राज्य की निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में पास कर दिया। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है।

Update: 2020-11-05 16:46 GMT

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को स्थानीय युवाओं को राज्य की निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में पास कर दिया। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके बाद हरियाणा के स्थानीय लोगों को अब राज्य की प्राइवेट नौकरियों में भी 75 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा।

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बता दें हरियाणा अपने स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 के तहत प्राइवेट सेक्टर की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन 50,000 रुपये प्रति माह से कम है। इस विधेयक के नियम निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे।

मनोहर लाल खट्टर-दुष्यंत चौटाल (फाइल फोटो)

उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।''

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उपमुख्यमंत्री ने किया था आरक्षण का वादा

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वायदे किए थे। अब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी-जेजेपी की सरकार ने विधानसभा से इस बिल को मंजूरी दिलवाई है।

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