Shahnawaz Hussain Case: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन बुरे फंसे, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया रेप केस दर्ज करने का आदेश

Shahnawaz Hussain News: न्यायमूर्ति आशा मेनन ने मामले दर्ज करने पर लगी रोक हटा दी है। पुलिस को जांच पूरी करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 महीने का समय दिया।

Written By :  Ramkrishna Vajpei
Update:2022-08-18 09:42 IST

शाहनवाज हुसैन (photo: social media ) 

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Shahnawaz Hussain News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक महिला की 2018 की शिकायत पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है, महिला की शिकायत में बलात्कार का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने मामले दर्ज करने पर लगी रोक हटा दी है और कहा कि मामले में "जांच के बाद ही पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि अपराध किया गया था या नहीं और यदि हां, तो किसके द्वारा"।

हुसैन ने मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को एक मजिस्ट्रेट और एक सत्र अदालत के निर्देश को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में उसे क्लीन चिट दे दी गई थी।

पुलिस को जांच पूरी करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने चार मौकों पर अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा लगता है कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में भी पूरी तरह से हिचक रही है।

शिकायतकर्ता को सुनवाई देने के बाद प्राथमिकी रद्द

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पुलिस रिपोर्ट के बाद, मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए इसे स्वीकार किया जाए या यह माना जाए कि कोई मामला सामने नहीं आया और शिकायतकर्ता को सुनवाई देने के बाद प्राथमिकी रद्द कर दी गई।

अदालत ने महरौली में स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने में विफल रहने पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा पुलिस आयुक्त को भेजी गई यह शिकायत स्पष्ट रूप से बलात्कार के संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और जब यह शिकायत संबंधित एसएचओ को भेजी गई, तो एसएचओ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कानून के तहत बाध्य था। जनवरी में, दिल्ली की महिला ने निचली अदालत का रुख किया था। एक मजिस्ट्रेट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

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