Shahnawaz Hussain Rape Case: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका, चलेगा रेप का केस, SC ने खारिज की याचिका

Shahnawaz Hussain Rape Case: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की।

Written By :  Anshuman Tiwari
Update:2023-01-16 16:45 IST

BJP leader Shahnawaz Hussain rape case (Social Media)

Shahnawaz Hussain Rape Case: भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा नेता को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप का केस चलाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका आज खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सही तरीके से जांच करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप केस के मामले की सही ढंग से जांच होने दीजिए। अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप इस मामले में बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शाहनवाज हुसैन के बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब उन पर रेप का केस चलना तय हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला 2018 का है। दिल्ली में एक महिला ने हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज दर्ज करने के लिए लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने महिला के आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया था। हालांकि अदालत शाहनवाज हुसैन की दलीलों से सहमत नहीं हुई और कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

बाद में इस मामले में शाहनवाज हुसैन को सेशन कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हुसैन को बड़ा झटका दिया है।

हुसैन गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान शाहनवाज हुसैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि महिला की ओर से इस मामले में निराधार आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर चुकी है मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हुसैन के खिलाफ लगातार हमलों की श्रृंखला चलाई गई है। महिला के आरोपों में कोई दम नहीं होने के कारण इस मामले में केस दर्ज किए जाने का कोई मतलब नहीं है।

इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में दखल देने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जानी चाहिए और अगर हुसैन गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही हुसैन के खिलाफ रेप का केस चलाए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम हुसैन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

2018 का है रेप का मामला

भाजपा नेता हुसैन के खिलाफ 2018 के जून महीने में एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने हुसैन पर 2018 के अप्रैल महीने के दौरान छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर रेप करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था। उसके नशे की हालत में होने के बाद उसके साथ रेप किया गया। महिला के आरोपों ने सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। महिला इसी मामले में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग पर अड़ी हुई है।

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