Best Bakery case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेस्ट बेकरी केस के दोनों आरोपियों को किया बरी, 14 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत
Best Bakery case: गुजरात के वडोदरा में हनुमान टेकरी स्थित बेस्ट बेकरी को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इस आगजनी में बेकरी चलाने वाले शेख परिवार सहित 14 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
Best Bakery case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 जून) को चर्चित बेस्ट बेकरी केस में दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने जिन दो आरोपियों को बरी का किया उनके नाम हर्षद रावजी भाई सोलंकी (Harshad Raoji Bhai Solanki) और मफत मणिलाल गोहिल (Mafat Manilal Gohil) है। बता दें, साल 2002 में हुए गुजरात गोधरा दंगे (Godhra Riots, 2002) की प्रतिक्रिया में भड़की हिंसा के बाद 'बेस्ट बेकरी कांड' हुआ था। इसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
गुजरात में वर्ष 2002 में हुए गोधरा दंगे के बाद भड़की हिंसा में भीड़ ने बडोदरा के हनुमान टेकरी इलाके में स्थित 'बेस्ट बेकरी' में आग लगा दी थी। इस घटना में 14 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसी मामले में बेस्ट बेकरी के मालिक की बेटी जाहिरा शेख (zahira sheikh) ने 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
निशाने पर थे मुस्लिम
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दरअसल, गोधरा दंगे से समाज के एक तबके में काफी गुस्सा था। गुस्साई भीड़ ने बेस्ट बेकरी चलाने वाले शेख परिवार और अंदर रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया। आग में जलकर मारे गए सभी 14 लोगों ने दंगों के दौरान बेस्ट बेकरी में शरण ली थी। बेकरी में काम करने वाले 3 हिंदू कामगार की भी हत्या कर दी गई थी।
अदालत के फैसले से पीड़ित पक्ष नाखुश
इसके बाद, पीड़ित पक्ष दूसरी बार भी अदालत के फैसले से नाखुश नजर आया। पीड़ितों ने तब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। 2012 में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों में से 5 को रिहा कर दिया। गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों में से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद, बचे दो आरोपी हर्षद रावजी भाई सोलंकी और माफत मणिलाल गोहिल, जो जेल में बंद थे। 13 जून, 2023 को कोर्ट ने इन्हें भी रिहा कर दिया।