मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- मूर्तियों और स्मारकों पर खर्च जनता का पैसा लौटाएं

लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदलात ने मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बनाई गई स्मारकों और मूर्तियों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है।

Update: 2019-02-08 07:02 GMT
मायावती की फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदलात ने मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बनाई गई स्मारकों और मूर्तियों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 2009 में दायर की गई याचिका पर की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है, उसे वापस करना चाहिए। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। मायावती के वकील ने मामले की सुनवाई मई के बाद करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

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मूर्तियों पर जनता के पैसे खर्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2009 में जनहित याचिका दी गई थी। लगभग 10 साल पुरानी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृष्टया तो बसपा प्रमुख को मूर्तियों पर खर्च किया गया जनता का पैसा लौटाना होगा। उन्हें यह पैसा वापस लौटाना चाहिए।' चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

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गौरतलब है कि मायावती ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हाथी और अपनी कई मूर्तियां लगवाई थीं। बसपा प्रमुख ने कई पार्क और स्मारक भी ऐसे बनवाए थे जिसमें उनकी और हाथी की मूर्तियां थीं। इनके साथ कांशीराम और बाबा साहेब आंबेडकर की भी कई मूर्तियां उनके कार्यकाल में लगाई गईं।

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