Sandeshkhali हाईकोर्ट का आदेश, संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई करेगी

Sandeshkhali Case: कोर्ट ने संदेशखाली में हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा , यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2024-04-10 09:48 GMT

calcutta High Court   (photo: social media )

Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है।

कोर्ट की निगरानी

अपने आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, जमीन कब्जाने जैसे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने संदेशखाली में हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बेहद शर्मनाक है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

क्या है मामला

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप भी लगाए। संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। वह ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है और राशन घोटाले में भी उसका नाम है। उसे गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली करीब दो महीने से राजनीतिक विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

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