Sandeshkhali: अब नहीं बच पाएगा शेख शाहजहां, बंगाल पुलिस के अलावा ED, CBI भी कर सकती है गिरफ्तार
Sandeshkhali Incident: टीएमसी लीडर और संदेशखाली मामले का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां जनवरी से फरार चल रहा है। गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है।
Sandeshkhali Incident: संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रूख अख्तियार किया है। मामले से जुड़े हर अपडेट पर कोर्ट की पैनी नजर है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बेहद तल्ख टिप्पणी कर ममता सरकार को असहज भी किया है। टीएमसी लीडर और संदेशखाली मामले का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां जनवरी से फरार चल रहा है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है।
बुधवार को उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद अब शेख शाहजहां का बचना मुश्किल है। कोर्ट ने साफ कर दिया गया है कि फरार टीएमसी नेता को बंगाल पुलिस के अलावा ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी अरेस्ट कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि उसने केवल ईडी अधिकारियों के ऊपर हुए हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है। शेख को जब चाहे पुलिस हो या ईडी-सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है।
हर हाल में शेख को पेश करे पुलिस
चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने 4 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में पुलिस को हर हाल में शेख शाहजहां को कोर्ट में पेश करने को कहा है। शेख के अलावा बशीरहाट के एसपी, ईडी-सीबीआई और बंगाल सरकार के प्रतिनिधि को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि संदेशखाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना चार साल पहले पुलिस को दी गई थी। मगर उसमें चार्जशीट दायर करने में चार साल लगा दिए गए।
बीजेपी को मिली प्रदर्शन करने की अनुमति
संदेशखाली के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचाए हुए हैं। पार्टी की ओर से रोज विरोध-प्रदर्शन की जा रही है, जिसे ममता सरकार दबाने की पूरी कोशिश करती है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में धरने देने की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी हाईकोर्ट चली गई, जहां से उसे अनुमति मिल गई।
कोर्ट ने 28 और 29 फरवरी को मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बीजेपी नेताओं को धरना देने की अनुमति दी है। इस दौरान केवल 150 लोगों को ही मौजूद रहने की इजाजत दी गई है, साथ ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है।