राम जन्मभूमि विवाद: जल्द सुनवाई की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

Update:2018-11-12 12:38 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

बताते चलें कि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कह चुका है कि इस मामले की सुनवाई के लिए नई तारीखों का फैसला वह अगले साल जनवरी में करेगा।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि इससे संबंधित अपील पहले भी आ चुकी हैं, जिसकी सुनवाई जनवरी में होनी है।

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अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से शीघ्र सुनवाई के संबंध में अधिवक्ता बरूण कुमार के अनुरोध को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ''हमने आदेश पहले ही दे दिया है। अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी।

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