निठारी कांड: CBI कोर्ट ने 7वें मामले में भी सुरेंद्र कोली को सुनाई मौत की सजा

Update: 2016-12-16 14:34 GMT

नई दिल्ली: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े सातवें मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की पिछली तारीख पर कोली को दोषी करार दिया था।

चेहरे पर दिखी परेशानी

दोषी को सजा के बारे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र कोली के चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ नजर आई। गौरतलब है कि कोली ने 11 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

अपनी तरह का ऐसा पहला मामला

सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि भारत के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमे किसी मुजरिम को अलग- अलग मामलों में सात बार फांसी की सजा हुई हो। अभी इस कांड से जुड़े नौ अन्य मामले लंबित हैं। इनमें फैसला आना बाकी है।

कोली ने तोड़ी चुप्पी

सात मामलों में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार सुरेंद्र कोली ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, कि उसकी दलीलों को अदालत ने नहीं सुना। इसीलिए उसने सजा के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए।

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