Delhi Liquor Case : सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10, अप्रैल 2024) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10, अप्रैल 2024) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार से पहले सुनवाई नहीं हो सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई है, इसलिए अब उन्हें करीब एक सप्ताह तक इंतजार करना होगा। दरअसल, गुरुवार को ईद-उल-फितर का त्यौहार और शुक्रवार को स्थानीय अवकाश है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को छुट्टियां हैं। ऐसे में अरिवंद केजरीवाल को अब सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा।
कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार (09 अप्रैल, 2024) को सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं, वो पुख्ता हैं। हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे, उन्होंने घूस भी मांगी थी।
दो बार ही मिल सकेंगे वकील
वहीं, दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की एक और याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने वकीलों से सप्ताह में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। अब अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से सप्ताह में दो बार ही मिल सकते हैं।
21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरिवंद केजरीवाल को 21 मार्च की देरशाम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने रिमांड की अनुमति दे दी थी। ईडी के अधिकारियों ने दस दिनों तक उनसे पूछताछ की थी। ईडी ने केजरीवाल पर सहयोग नहीं करने को आरोप लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को न्यायिक हिरासत को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।