Delhi Liquor Case : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई है।

Written By :  Rajnish Verma
Update: 2024-04-20 05:17 GMT

Manish Sisodia Delhi Liquor Case (Photo: Social Media)

Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (20 अप्रैल 2024) को सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट कर विशेष जज कावेरी बवेजा ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट मे मनीष  सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन पेश हुए थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए दाखिल की गई अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है।  

चुनाव प्रचार के लिए दाखिल याचिका को लिया वापस

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीते एक साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में दो जमानत याचिकाएं (नियमित और अंतरिम) दाखिल की थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे वापस ले लिया है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई है।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बताया मास्टर माइंड

सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि इन्हें जमानत न दी जाए, क्योंकि वह इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका दाखिल की है, लेकिन उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। 

फरवरी, 2023 में हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित भूमिका का आरोप लगा था। इसके बाद सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च, 2023 को इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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