बदला Driving नियम: अब कार चालक ध्यान दें, आपको लगेगा तगड़ा जुर्माना

कार और टू व्हीलर से चलने वालों के लिए सरकार में नए बदलाव किए है। तो अब अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस शुक्रवार से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बड़े परिवर्तन हो गए हैं। जिसके चलते अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगी।

Update:2021-01-15 19:04 IST
शुक्रवार से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बड़े परिवर्तन हो गए हैं। जिसके चलते अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगी।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कार और टू व्हीलर से चलने वालों के लिए सरकार में नए बदलाव किए है। तो अब अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस शुक्रवार से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बड़े परिवर्तन हो गए हैं। जिसके चलते अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगी। जबकि टू व्हीलर वाहनों में साइड मिरर होना भी अब बहुत अनिवार्य होगा। और ऐसा न होने पर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।

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लोगों में जागरुकता की कमी

ऐसे में बदले नियमों के चलते राजधानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, 'अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं। जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं।

मिरर निकाल देने से ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है। तो जिन लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है।

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नियम का पालन

जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है। हालाकिं अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी।

फिलहाल विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि टू व्हीलर में साइट मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसलिए वाहन चालकों को नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

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