Alert : वाहन चालक हो जाएं सावधान, जल्दी ही बनवां लीजे ये सर्टिफिकेट, वरना घर पहुचेगा 10 हजार रूपए का चालान
Pollution Certificate: जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं हैं तो वे सभी अब सतर्क हो जाएं।
Pollution Certificate: अगर आप कार, बाइक, स्कूटी या अन्य कोई वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जीं हां दिल्ली परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं हैं तो वे सभी अब सतर्क हो जाएं। ऐसे में जिन वाहन चालकों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ, उनको 10,000 रुपये का चालान भी देना पड़ सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए आला अधिकारियों का कहना है कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान और तेजी से चलाएगा, ताकि बिना प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र वाले वाहन सड़कों पर न चलें।
दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग पीयूसी प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद वाहन मालिकों के घर पर नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। विभाग वाहन मालिकों के घर पर उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं बनाने पर 10,000 रूपए के जुर्माना का नोटिस भेजेगी। इस बारे में परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के मुताबिक, प्रत्येक मोटर वाहन (बीएस-I/बीएस-II/बीएस-III/बीएस-IV के साथ-साथ सीएनजी/एलपीजी पर चलने वाले वाहनों सहित) के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ये हर वाहन के लिए अत्यावश्यक है।
इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
PUC सर्टिफिकेट
PUC Certificate
जानकारी देते हुए बता दें कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने सभी तरह की गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया है। जिसमें ये पता लगाया जाता कि कहीं कोई गाड़ी तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण तो नहीं बाहर कर रही है। वाहन की जांच होने के बाद PUC सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
यहां बनता है पलूशन सर्टिफिकेट
Where is pollution certificate made?
देश के हर राज्य में पेट्रोल पंप पर पलूशन चेक सेंटर मतलब कि प्रदूषण जांच केंद्र का बूथ होता है। पेट्रोल पंप पर ये बूथ सेंटर उस राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित होते हैं।