High court decision: हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला पलटा
High court decision: इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
High court decision: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख और चार अन्य को हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है। इन पांचों आरोपियों को रंजीत सिंह हत्या मामले में बरी किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुनाया है।
दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में 2021 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह हैं। वहीं, एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी।
हालांकि, रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट के समक्ष राम रहीम की अपील अभी भी लंबित है। फिलहाल राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।
2002 का है मामला
यह मामला 2002 का है। जिसमें डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे।
बता दें कि गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। कोर्ट द्वारा 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था।