DGCA का Air India पर बड़ी कार्रवाई, लगाया 30 लाख का जुर्माना, ये है पूरा मामला

DGCA fines Air India: दुबई से दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट नें काकपिट में अपने महिला मित्र को आने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए नें जांच कम्प्लीट होने तक सभी क्रू मेंम्बर को सस्पेंड करने का आदेश दिया था।

Update:2023-05-13 02:06 IST
dgca fines air india rupees 30 lakh for allowing passenger in cockpit during flight (Photo-Social Media)

DGCA fines Air India: विमानन नियामक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान हुई दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा मामले में चूक के लिए लगाया गया है। DGCA ने दुबई-दिल्ली फ्लाइट के दौरान प्लेन ऑपरेट करने वाले पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबिक कर दिया है। बता दें कि दुबई से दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट नें काकपिट में अपने महिला मित्र को आने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए नें जांच कम्प्लीट होने तक सभी क्रू मेंम्बर को सस्पेंड करने का आदेश दिया था।

DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना

DGCA ने बताया कि 27 फरवरी, 2023 को दिल्ली से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर इंडिया के कर्मचारी को क्रूज के दौरान काकपिट में घुसने की अनुमति दी थी। ये डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन है। इस संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रभावशाली कदम न उठाने पर एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

एयर इंडिया के सीईओ ने तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की

डीजीसीए ने जानकारी देते हुए बताया कि एयर इंडिया के सीईओ को इस मामले में फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक ने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन सीईओ ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जिसके बाद शिकायतकर्ता नें डीजीसीए संपर्क करना पड़ा।

क्या है काकपिट?

काकपिट किसी विमान का वह हिस्सा होता है, जहां पायल बैठकर प्लेन को संचालित करते हैं। इसे पायलट केबिन भी कह सकते हैं। यहां पर पायलट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहता है। काकपिट में दो पायलट होते हैं। एक मुख्य पायलट जबकि अन्य सहायक की भुमिका में होता है।

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