वित्त मंत्रालय ने तय की सोना रखने की सीमा, शादीशुदा महिला रख पाएंगी 500 ग्राम तक

Update: 2016-12-01 11:00 GMT

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ़ किया है कि सोने की कोई नई सीमा तय नहीं की गई है। ये पहले से ही लागू है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-115 के अनुसार ये सीमा पहले से ही तय की गई है जिसकी जानकारी अभी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि उसने कोई नया नियम या कानून नहीं लागू किया है। ये सीमा पहले से ही लागू है।

मंत्रालय के अनुसार, आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। इसके अलावा अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं। पुश्‍तैनी गहनों पर टैक्‍स से छूट दी गई है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद अघोषित आय से खरीदे गए सोने पर यह नियम लागू होगा।

ये कहा वित्त मंत्रालय ने

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में संशोधित इनकम टैक्स कानून उस सोने पर लागू नहीं होगा जिसे घोषित आय या छूट-प्राप्त आय से खरीदा गया हो। सोने को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी के बीच मंत्रालय ने बताया है कि विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम सोना है तो वह जांच के दायरे में नहीं आएगा, अगर अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं पुरुषों को अधिकतम 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। यदि इस सीमा से ज्यादा सोना किसी के पास पाया जाता है, तो वह आयकर विभाग की जांच के दायरे आएगा।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें किन परिस्थितियों में आपको चिंता की जरूरत नहीं ...

किस तरह के सोने पर चिंता की जरूरत नहीं

-अगर आपके पास घाेषित आमदनी से खरीदा सोना या ज्वेलरी है।

-अगर खेती से मिली छूट के दायरे में आने वाली आमदनी से खरीदा सोना या ज्वेलरी है।

-अगर जायज तरीके से मिला पुश्तैनी सोना या ज्वेलरी है।

-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि ऊपर की सभी स्थितियों में अगर आपके पास सोना या ज्वेलरी है तो वह न तो मौजूदा कानून के तहत टैक्सेबल है और ना ही वह नए कानून के तहत टैक्सेबल होगा।

-अगर घरेलू बचत से आपने सोना या ज्वेलरी खरीदी है।

-या सोना ऐसी किसी आमदनी से खरीदा गया है जिसका आप हिसाब देने या सोर्स बताने की स्थिति में हैं।

आगे की स्लाइड में पढ़ें कब होती है तलाशी और पड़ते हैं छापे ...

आयकर विभाग ने तलाशी ली या छापा मारा तो

-शादीशुदा महिलाओं के पास रखा 50 तोला सोना जब्त नहीं होगा।

-गैर-शादीशुदा महिलाओं के पास अगर 25 तोला सोना है तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

-परिवार के किसी पुरुष के पास 10 तोला सोना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जब्त नहीं कर सकेगा।

-इसके बाद भी अगर आपके पास ऊपर दी गई लिमिट से ज्यादा सोना है, वह जायज और घोषित आमदनी से खरीदा गया है और आप उसके एवज में दस्तावेज पेश कर सकते हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

क्या घर में सोना रखने की ये लिमिट कोई नया प्रोविजन है

-शादीशुदा, गैर-शादीशुदा और पुरुषों द्वारा तय लिमिट में सोना रखने का यह नियम पुराना है।

-इनकम टैक्स की धारा 132 के तहत ही सोना रखने की वह लिमिट बताई गई है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त नहीं कर सकता।

जानें इनकम टैक्स वाले कब मारते हैं छापा

-जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि कोई शख्स उसके पास मौजूद संपत्तियों को जायज और घोषित बताते दस्तावेज पेश करने की स्थिति में नहीं है, तब छापे या सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई के बारे में सोचा जाता है।

-2015-16 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देशभर में 445 छापे मारे। इसमें 11,066 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति सामने आई।

Tags:    

Similar News