अग्निवेश को 48 घंटे के अंदर सुरक्षा प्रदान करे पुलिस : दिल्ली हाईकोर्ट

अग्निवेश ने याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें जान का खतरा है। साथ ही बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुई उनकी पिटाई के मामले की सीबीआई जांच हो । पिछले 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवेश की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आप इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए।

Update: 2018-12-21 05:00 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो स्वामी अग्निवेश को 48 घंटे के अंदर सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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अग्निवेश ने याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें जान का खतरा है। साथ ही बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुई उनकी पिटाई के मामले की सीबीआई जांच हो । पिछले 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवेश की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आप इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को पाकुड़ में और 17 अगस्त को दिल्ली में हुए हमलों के बाद दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं| इसलिए उन्हें एक नहीं किया जा सकता है।

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पिछले 17 जुलाई को स्वामी अग्निवेश एक कार्यक्रम में पाकुड़ गए थे उस समय उन पर हमला किया गया था। उसके बाद पिछले 17 अगस्त को जब स्वामी अग्निवेश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे तो उन पर हमला किया गया था।

 

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