कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: नाइट ड्यूटी का भी मिलेगा पैसा, केंद्र सरकार ने लिया फैसला
रात के समय की गई ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी। विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फिसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए लिया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू
इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइड ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले ग्रेड पे के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूट अलाउंस दिया जाता था।
रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच को नाइट ड्यूटी माना जाएगा
जिन मामलों में नाइट वेटेज (Night Weightage) के आधार वर्किंग समय की गणना की गई है, इन मामलों में अब कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। रात के समय की गई ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा।
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नाइट ड्यूट अलाउंस के लिए बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है। कार्मिक विभाग ने कहा, 'नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है।'
अलांउस का भुगतान घंटे के आधार पर
सरकार इस अलांउस का भुगतान घंटे के आधार पर करेगी जोकि BP+DA/200 के बराबर होगा। BP का अर्थ बेसिक पे से है और DA का अर्थ महंगाई भत्ते से है। ये दोनों की सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। इस फॉर्मुले को सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार नाइट ड्यूटी अलाउंस की रकम हर कर्मचारी के बेसिक पे और नाइट ड्यूट के आधार पर करेगी।