गुजरात HC ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को किया खत्म

Update: 2016-08-04 08:22 GMT

गुजरातः हाईकोर्ट ने गुरुवार को सामान्य वर्ग के 10 फीसदी आरक्षण पर हुई पीआईएल पर अहम फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को गैरसंवैधानिक बताया है।

पीआईएल में क्या कहा गया?

सरकार के इस फैसले से समान नागरिकता के अधिकार का हनन होगा लेकिन राज्य सरकार कहती है कि आरक्षण में सरकार द्वारा किसी भी तरह कि संवैधानिक हक का हनन नहीं किया गया है।

पाटीदार समुदाय ने किया था आंदोलन

गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया था जबकि पाटीदार समुदाय सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता।

 

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