ओमप्रकाश चौटला केस: सजा पर सुनवाई जारी, कोर्ट से सजा कम करने की लगाई गुहार

Om Prakash Chautala Case: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटला को आज सजा सुनाई जानी है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और चौटाला के वकीलों के बीच बहस जारी है।

Update:2022-05-26 13:40 IST

रियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटला (फोटो-सोशल मीडिया) 

Om Prakash Chautala Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटला को आज सजा सुनाई जानी है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई(cbi) और चौटाला के वकीलों Chautala's lawyers) के बीच बहस जारी है।

बता दें कि 21 मई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था और सजा की अवधि पर अपना फैसला 26 मई तक सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल अदालत में इस पर बहस जारी है। चौटाला ने अपने खराब स्वास्थ्य के ग्राउंड पर अदालत से सजा कम करने की गुहार लगाई है, जिसका सीबीआई ने कड़ा विरोध किया है।

अदालत में चौटाला के वकील की दलील

कोर्ट में वकील के माध्यम से पूर्व सीएम और हरियाणा के दिग्गज नेता ओमप्रकाश चौटला (Om Prakash Chautala Case) ने कहा कि मैं पैदाईशी विकलांग हूं। मेरी उम्र 87 साल और मैं 90 प्रतिशत विकलांग हूं। मैं बिना किसी के मदद से कहीं आ – जा नहीं सकता हूं।

उन्होंने कहा कि मुझे स्वास्थय संबंधी कई बीमारियां है। मुझे दिल की बीमारी है। साथ ही मुझे पेसमेकर भी लगा हुआ है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मेरा उपचार चल रहा है। चौटाला के वकील ने इस दौरान अदालत के सामने उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री रख दी।

चौटाला के वकील ने आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी विकलांग है, तो अदालत मानवता के आधार पर सजा कम करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी के दूसरे की सहायता के चल भी सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते।

ऐसे में अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाते वक्त उनकी खराब सेहत पर भी जरूर गौर करे। चौटाला के वकील का ये भी कहना है कि वो इस केस में कस्टडी में रह चुके हैं। लिहाजा जितने समय तक चौटाल जेल में रहे हैं, उसको भी सजा देते समय कंसीडर किया जाए।

सीबीआई की दलील

दोषी पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटला के दलीलों का सीबीआई ने अदालत में कड़ा विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि स्वास्थय का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कानून के अनुसार सजा होनी चाहिए। सीबीआई ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है। इसलिए अदालत को इस मामले में ऐसी सजा देनी चाहिए, जिससे समाज में मिसाल कायम हो सके।

क्या है मामला

गौरतलब है कि सीबीआई ने साल 2005 में आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

इसमें बताया गया था कि 1996 से 2006 के बीच उन्होंने अपनी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। यह उनकी वास्तिविक आय से काफी अधिक है। हालांकि चौटाला परिवार इन सभी आरोपों को नकाराता रहा है और इसे राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।


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