अब पैन से आधार को लिंक करना हुआ आसान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की SMS सुविधा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है।

Update:2017-05-31 14:39 IST
केंद्र ने आधार, पैन को जोड़ना अनिवार्य किया, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में डिपार्टमेंट ने एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जानकारी दी है।

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इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में यूआईडीपीएएन (UIDPAN) के बाद खाली जगह (स्पेस) छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी आधार और पैन को आपस में लिंक किया जा सकता है।

क्या कहा गया है विज्ञापन में ?

निर्बाध रूप से इनकम टैक्स से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन पाने के लिए आधार/पैन को लिंक करना आवश्यक है।

अब नया पैन बनाते वक्त ऐप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे।

इसके साथ ही, पैन कार्ड की रीप्रिंटिग वाले चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म में आधार नंबर देने से भी यह काम हो सकता है।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन लिंक करने के लिए इसी महीने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। अब आधार और पैन की लिंकिंग को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने अपने होमपेज पर एक नया लिंक दिया है जिसके जरिए आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

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