215 करोड़ का घोटाला : एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज से EOW आज करेगी पूछताछ, ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में दिल्ली बुलाया
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडीज की जांच अपराध की आय का उपयोग करके खरीदे गए लक्जरी उपहार चंद्रशेखर से प्राप्त करने के आरोपों में की जा रही है।
Jacqueline Fernandez: 215 करोड़ रुपये के घोटाले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली पुलिस ने आज तीसरी बार तलब किया है, उन के बुधवार सुबह आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है, जहां उनसे सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की जाएगी। एक्ट्रेस को पहले भी दो बार समन किया जा चुका है लेकिन दोनों मौकों पर वह पेश नहीं हुई थीं।
आरोप है कि जब चंद्रशेखर जेल में बंद था, तब उसने कथित तौर पर जेल में बंद रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को जमानत पर बाहर निकालने के बहाने केंद्रीय कानून मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों के रूप में राशि उगाही की थी।
फर्नांडीज की जांच अपराध की आय का उपयोग करके खरीदे गए लक्जरी उपहार चंद्रशेखर से प्राप्त करने के आरोपों में की जा रही है। फर्नांडीज को पहले दिल्ली पुलिस ने 29 अगस्त को तलब किया था, जब उन्होंने अपने कार्यक्रम का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध किया था। फिर उसे 12 सितंबर के लिए बुलाया गया लेकिन वह फिर पेश नहीं हुई।
50 से अधिक प्रश्नों की एक प्रश्नावली
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने 50 से अधिक प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की है जिसे फर्नांडीज के सामने रखा जाएगा। और उनसे जवाब मांगे जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि फर्नांडीज को बुधवार सुबह 11 बजे तक मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि सवाल खासकर उन उपहारों से संबंधित हैं जो उसने कथित तौर पर चंद्रशेखर से प्राप्त किए थे। जैकलिन से पूछा जाएगा कि वह कितनी बार चंद्रशेखर से मिली थी या फोन पर उससे कितनी बार जुड़ी थी, जब वह पैसे निकालने के लिए जेल से एक सरकारी अधिकारी के रूप में खुद को पेश कर रहा था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को फर्नांडीज से पूछताछ की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा कि जैकलिन ने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करना स्वीकार किया है। ईडी ने यह भी कहा था कि फर्नांडीज ने भारत के साथ-साथ विदेशों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया और यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।