दिल्ली शराब घोटाला : केजरीवाल समेत चार नेता पा चुके हैं जमानत

Delhi Liquor Scam: ईडी ने केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 2 जून को जेल लौटने से पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।

Report :  Neel Mani Lal
Update:2024-09-13 13:03 IST

Delhi Liquor Scam

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पाने वाले चौथे आम आदमी पार्टी (आप) नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत दे दी है। अब तक जमानत पाने वाले अन्य लोगों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर शामिल हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप है कि राजनीतिक नेताओं ने 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश रची। दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) वीके सक्सेना की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था और इसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं।


इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 2 जून को जेल लौटने से पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। जब वे ईडी मामले में हिरासत में रहे, तो सीबीआई ने भी उन्हें 26 जून को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया, इस कदम को केजरीवाल के वकीलों ने "बीमा गिरफ्तारी" करार दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत दी जाती है तो वे जेल में ही रहें।


इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) पर कानून के बड़े सवालों को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। हालांकि, वे जेल में ही रहे क्योंकि सीबीआई ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने सीएम से पहले निचली अदालत जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की, जिस पर आज न्यायालय ने फैसला सुनाया।


आज के फैसले में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई मामले में केजरीवाल जमानत के हकदार हैं। न्यायमूर्ति भुइयां ने एक कदम और आगे बढ़कर केजरीवाल की 26 जून को सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को अनुचित बताया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल उनके खिलाफ ईडी मामले में जमानत देने में बाधा डालना था। नायर को सितंबर 2022 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। उन्होंने इस मामले में उसी साल 14 नवंबर को ट्रायल कोर्ट से जमानत का आदेश हासिल किया, लेकिन उसी दिन ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।


2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से पहले उन्होंने अगले 22 महीने जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए। सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख आप नेता थे। उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने हिरासत में लिया और फिर 9 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया। मुकदमे के दो दौर में उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। वे 9 अगस्त तक जेल में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी। सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और इस साल अप्रैल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पाने वाले पहले राजनीतिक नेताओं में से एक थे, जब ईडी ने कहा था कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है (सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि वह अपने जमानत आदेश में सिंह के पक्ष में टिप्पणियां दर्ज कर सकता है)। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मामले में जमानत हासिल की है।

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