Kolkata Rape Case: CBI ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, SC ने डॉक्टरों को काम पर लौटने के दिए निर्देश

Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप- मर्डर केस को लेकर सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भेज दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया है कि पूरे मामले में किसकी सबसे बड़ी लापरवाही रही है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-08-22 06:42 GMT

Supreme Court on Kolkata doctor Rape murder Case  (photo: social media )

Kolkata Rape Case: कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था उसने पूरे देश में विद्रोह ही पैदा कर दिया। उसके बाद तुरंत इस मामले को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया क्योंकि मृत महिला डॉक्टर के परिवारवालों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि कोलकाता पुलिस इस मामले को दबाना चाह रही है जिसकी वजह से हमें न्याय मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। इस मामले में जिस तरह से डॉक्टर्स और आम जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसे अपने हाथों में लेना पड़ा और आज सीबीआई द्वारा जारी पहली रिपोर्ट पर सुनवाई होगी।

कोलकाता पुलिस ने भी जारी की रिपोर्ट

इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था महिला डॉक्टर की हत्या को पुलिस की तरफ से छुपाया जा रहा है। जिसके चलते आज न सिर्फ सीबीआई बल्कि कोलकाता पुलिस भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौपेंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि उन्होंने इस पूरे मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखाई है। वहीं सीबीआई की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जांच एडिशनल डिटेक्टर और डीएसपी की मौजूदगी में की है।

सीबीआई की कार्रवाई

सीबीआई के पूरे जांच की बात करूँ तो उन्होंने अभी तक दो लोगों से लगातार पूछताछ की जिसमें से एक संजय रॉय हैं जो पुलिस के गिरफ्त में है और दूसरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। सीबीआई की पांच सदस्य वाली टीम ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया। इसके आलावा टीम ने उस जगह पर भी जांच की जहाँ पर पूरी वारदात ही थी, और सारे सबूतों को इकठ्ठा किया। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना वाली जगह पर कई लोगों के फुटप्रिंट्स मिले है। इन्ही सब सबूतों के साथ पेश की गई आज के रिपोर्ट की सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट करेगा।

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