मध्यप्रदेश : 2899 उम्मीदवारों में से 464 पर केस, राम वाले भी काम वाले भी

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार आज से बंद हो गया है। मतदान 28 नवंबर को होना। ऐसे में आप भी जान लीजिए इस चुनाव में कितने आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में है। इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या पिछले चुनाव से एक प्रतिशत बढ़ चुकी है।

Update:2018-11-26 20:53 IST

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार आज से बंद हो गया है। मतदान 28 नवंबर को होना। ऐसे में आप भी जान लीजिए इस चुनाव में कितने आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में है।

इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या पिछले चुनाव से एक प्रतिशत बढ़ चुकी है। इस चुनाव में कुल 2899 उम्मीदवार हैं इनमें से 2716 में से 464 ने अपने ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना बताया है।

वहीं साल 2013 के चुनाव में कुल 407 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। वहीं गंभीर मामलों वाले उम्मीदवारों की भी संख्या कोई कम नहीं है।

इस चुनाव में 295 (11%) ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, महिला अपराध जैसे मामले दर्ज हैं। 2013 में गंभीर अपराध वाले 263 उम्मीदवार (11%) मैदान में थे।

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गंभीर अपराध वाले उम्मीदवार

24 प्रत्याशी दफा 307

06 प्रत्याशी दफा 364-365

16 प्रत्याशी दफा 302

20 प्रत्याशी दफा 498-ए और दफा 354

कांग्रेस ने सबसे ज्यादा तो बसपा ने सबसे कम अपराधियों को टिकट दिया

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पार्टी कुल उम्मीदवारअपराध घोषित करने वाले गंभीर अपराधी
भाजपा 220 65 (30%)38 (17%)
कांग्रेेस 223 108 (48%) 55 (25%)
आप 20643 (21%)30 (15%)
बसपा 21437 (17%)22 (10%)

जो हलफनामें स्पष्ट थे, उनका अध्ययन

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इन पर हत्या के मामले

भाजपा : प्रीतम लोधी (पिछोर), लाल सिंह आर्य (गोहद), राजा पंवार (मुलताई)

कांग्रेस : अरुणोदय चौबे (खुरई), मोहन सिंह सेंगर (इंदौर-2), सुखदेव पांसे (मुलताई)

आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार

उम्मीदवारदल - विस क्षेत्रकुल प्रकरणगंभीर आरोप
संजू ठाकुरनिर्दलीय13 30
कंकर मुंजारेसपा परसवाडा711
विपिन वानखेड़े कांग्रेस आगर1010
दीप पवार स्वर्णिम भारत इंकलाब3410
हरेंद्रजीत सिंह बब्बूबीजेपी जबलपुर वेस्ट 109

एडीआर ने इन्हें माना है गंभीर अपराध

5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध, गैरजमानती अपराध, धारा 171 अथवा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज केस, हमला,हत्या, अपहरण, बलात्कार से सम्बंधित अपराध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उल्लिखित अपराध (धारा 8)।

 

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