NGT ने दिए दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन के आदेश

Update:2016-07-18 15:52 IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्‍ली में 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों पर बैन के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कोर्ट ने कहा गया है कि दिल्ली में 10 साल से पुरानी सभी डीजल गाड़‍ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएं। एनजीटी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। साथ ही ट्रिब्‍यूनल ने आरटीओ को रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाले वाहनों की एक लिस्‍ट दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपने को कहा है।

बता दें, कि 15 साल या इससे पुराने डीजल वाहनों पर राजधानी में पहले ही बैन है। पिछले साल एनजीटी ने दिल्ली में इन वाहनों पर यह कहते हुए बैन लगा दिया था कि राजधानी में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर है और दिल्ली के लोगों को इससे निजात मिलनी चाहिए।

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