NEET-UG Row: SC ने CBI जांच की याचिका पर जारी किया केंद्र व NTA को नोटिस, अब इस दिन होगी मामले पर सुनवाई

NEET-UG Row: इस मामले पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकों पर पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और उच्च स्कोर करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सहित विभिन्न आरोप लगाए गए हैं।

Report :  Viren Singh
Update: 2024-06-14 09:09 GMT

NEET-UG Row (सोशल मीडिया)

NEET-UG Row: नीट-यूजी के परिणामों के माध्यम से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली के मामले में शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर जारी किया गया है। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले पर याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। एससी के आदेश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शीर्ष अदालत के आदेश और छात्रों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी।  

HC-SC में डाली गई हैं कई याचिकाएं

इस मामले पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकों पर पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और उच्च स्कोर करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सहित विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

एनटीए ने कोर्ट से तीन याचिकाओं को वापस की मांग

वहीं, एनटीए ने कोर्ट से तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेने की मांग की है, जो उच्च न्यायालयों से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थीं। यह याचिकाएं 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने से संबंधित थीं। इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने की।

एनटीए के वकील ने क्या दलील दी?

पीठ के समक्ष एनटीए के वकील ने कहा कि अब मामला सुलझ गया है। वह 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और शीर्ष अदालत के 13 जून के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे। इससे पहले गुरुवार को केंद्र और NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने MBBS और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने खुलासा किया है कि इन 1,563 छात्रों को फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा या फिर ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प होगा।

23 जून को दोबारा परीक्षा के अनुमान 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संकेत दिया है कि दोबारा परीक्षा 23 जून को होने की उम्मीद है। इसके परिणाम 30 जून से पहले जारी होने की उम्मीद है। 6 जुलाई को काउंसलिंग सत्र शुरू होने वाले हैं। वहीं, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 5 मई को देश भर 4,750 केंद्रों पर देश भर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन समय से पहले जांच की वजह से इसे 4 जून को घोषित कर दिया गया था। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सात उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए।

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