तारीख पर तारीख आखिर कब तक! निर्भया के दोषियों की फांसी टली

निर्भया गैंगरेप मामले में सभी दोषियों की फांसी टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। दोषी विनय की ओर से गुरुवार कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की थी।

Update:2020-01-31 17:01 IST
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दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले में सभी दोषियों की फांसी टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। दोषी विनय की ओर से गुरुवार कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की थी।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ के वकील ने कहा कि विनय इंतजार कर सकता है, लेकिन बाकी तीन दोषियों को कल फांसी दी जाए। तिहाड़ के वकील ने कहा कि जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, उसे छोड़कर बाकी तीन को कल यानी 1 फरवरी को फांसी दी जाय।

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दोषी विनय शर्मा दया याचिका लंबित है

तिहाड़ जेल की ओर से पेश हुए वकील इरफान अहमद ने कहा कि केवल एक दोषी की (विनय शर्मा) दया याचिका लंबित है और अन्य को फांसी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। निर्भया के वकील ने कोर्ट में कहा कि नियम कहता है कि जेल प्रशासन इस संबंध में सरकार को संदेश भेजकर पूछेगा कि क्या फांसी रोकी जाए। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो फांसी को रोका जा सकता है। इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।

पवन की नाबालिग होने की याचिका खारिज:

निर्भया के गुनहगार फांसी की सजा को टालने के लिए हरसंभव कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोषी पवन के घटना के दौरान नाबालिग होने का हवाला देने वाली याचिका पर कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हालाँकि गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की है।

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3 क्यूरेटिव याचिका खारिज

निर्भया रेप और मर्डर के दोषियों में शामिल अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर चुका है। विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। अक्षय तीसरा दोषी है जिसने इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए अर्जी लगाई, लेकिन गुरुवार को अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है।

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