Telecommunications Act 2023: व्हाट्सएप, टेलीग्राम के रेगुलेशन का इरादा नहीं

Telecommunications Act: नैसकॉम ने कहा कि OTT दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में नहीं आते हैं। ओटीटी को सेवा प्राधिकरण के तहत लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2024-08-20 13:02 IST

Telecommunications Act 2023 (Pic: Social Media)

Telecommunications Act 2023: सरकार ने व्हाट्सएप, स्काइप और टेलीग्राम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कम्युनिकेशन ऐप को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत नहीं लाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दूरसंचार विधेयक के निर्माण के दौरान परामर्श प्रक्रिया से ओटीटी ऐप को बाहर रखने से उन्हें किसी भी लाइसेंस के अधीन करना असंभव हो जाता है।

कई उद्योग निकायों की चेतावनी

सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करता है, दी जाने वाली सेवाओं में समानताओं का हवाला देते हुए लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत ओटीटी को शामिल करने पर जोर दे रहा है। हालांकि, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नैसकॉम, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम और यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सहित कई उद्योग निकायों ने इस कदम के खिलाफ चेतावनी दी है।

दिसंबर 2023 हुआ था पारित

दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न बदलावों का प्रस्ताव करने वाला दूरसंचार विधेयक दिसंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था। हालांकि, इस बात को लेकर भ्रम था कि क्या विधेयक ओटीटी सेवाओं को कवर करेगा। बाद में, तत्कालीन संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि ओटीटी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी।

IAMAI का बयान

आईएएमएआई ने कहा है कि तकनीकी दृष्टिकोण से, टीएसपी नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं, जबकि ओटीटी प्रदाता एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। ओटीटी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सामग्री और एप्लीकेशन की मांग ही टीएसपी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली इंटरनेट एक्सेस की मांग में वृद्धि का कारण बन रही है। नैसकॉम ने यह भी कहा है कि ओटीटी दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में नहीं आते हैं। ओटीटी को सेवा प्राधिकरण के तहत लाने और उन पर कोई अतिरिक्त नियामक बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।    

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