प्रद्युम्न हत्याकांड : पिंटो परिवार को सशर्त जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पिंटो परिवार और रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक और न्यासियों को सात साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की नृशंस हत्या मामले में सशर्त जमानत दे दी।

Update: 2017-11-21 15:36 GMT
प्रद्युम्न हत्याकांड : पिंटो परिवार को सशर्त जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पिंटो परिवार और रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक और न्यासियों को सात साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की नृशंस हत्या मामले में सशर्त जमानत दे दी। जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने पिंटो परिवार को मामले की जांच से जुड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने बिना इजाजत इन लोगों को विदेश जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

पिंटो परिवार ने इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तारी से छूट दी थी। कोर्ट ने पांच दिसंबर तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही सीबीआई जांच के साथ सहयोग करने के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़ें ... प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी बस कंडक्टर अशोक को कोर्ट ने दी जमानत

कोर्ट ने रेयान स्कूल के दो अधिकारियों फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयुस थॉमस को भी नियमित जमानत दे दी। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच में बस कंडक्टर अशोक को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया था।

बाद में इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें सीबीआई ने उसी स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था। कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की उसके स्कूल के टॉयलेट में 8 सितंबर की सुबह गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

--आईएएनएस

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