Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव और आयरलैंड का सिस्टम

Presidential Election 2022: भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की जो व्यवस्था दी हुई है वह आयरलैंड के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से ली गई है। यही नहीं, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का सिस्टम भी आयरलैंड की तरह है।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2022-06-10 07:14 IST

Presidential Election 2022। (Social Media)

Presidential Election 2022: भारत में अब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की जो व्यवस्था दी हुई है वह आयरलैंड के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से ली गई है। यही नहीं, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का सिस्टम भी आयरलैंड की तरह है।

जानते हैं कि आयरलैंड के राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है।

आयरलैंड के राष्ट्रपति को 7 साल की अवधि के लिए जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। राष्ट्रपति एक कार्यकाल के बाद फिर से चुनाव के लिए दौड़ सकते हैं लेकिन 2 से अधिक कार्यकाल नहीं ले सकते। आयरलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस हैं। उन्होंने पदभार 11 नवंबर 2011 को संभाला था और अक्टूबर 2018 में फिर से चुने गए थे।

भारत में इतना बदलाव किया गया है कि जनता से सीधे निर्वाचन करवाने की बजाए जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। ये सिस्टम अमेरिका में अपनाया गया है।

कौन बन सकता है राष्ट्रपति

आयरलैंड के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को आयरिश नागरिक होना चाहिए जो 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो। इनमें से किसी के द्वारा प्रत्याशी को मनोनीत किया जाता है :

  • ओरेचटास (राष्ट्रीय संसद) के कम से कम 20 सदस्य
  • कम से कम 4 स्थानीय अधिकारी
  • पूर्व या सेवानिवृत्त राष्ट्रपति खुद को नामांकित कर सकते हैं

चुनाव कैसे होता है?

  • वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले 60 दिनों के भीतर चुनाव होना चाहिए। यदि वर्तमान राष्ट्रपति इस्तीफा देता है, अक्षम हो जाता है, हटा दिया जाता है या मर जाता है, तो चुनाव अगले 60 दिनों के भीतर होना चाहिए।
  • मतदान गुप्त होता है और एकल ट्रांसफरेबल मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। यानी मतदाता को बैलट पेपर पर अपनी वरीयता बतानी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कई प्रत्याशी हैं तो किसी को पहली, दूसरी प्राथमिकता देनी होती है। जब आप एक से अधिक वरीयता के साथ वोट करते हैं, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दे रहे हैं कि यदि आपका पसंदीदा उम्मीदवार हटा दिया जाता है, या अधिक वोटों के साथ चुना जाता है, तो आप चाहते हैं कि आपका वोट दूसरी पसंद के उम्मीदवार के खाते में स्थानांतरित हो जाए।
  • अधिकांश लोग अपने स्थानीय मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करते हैं। पोस्टल वोटिंग कुछ ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है जो व्यक्तिगत रूप से वोट देने में असमर्थ हो सकते हैं।
  • यदि राष्ट्रपति पद के लिए केवल एक उम्मीदवार नामित किया जाता है, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है।
  • चुनाव खर्च सीमा 750,000 यूरो प्रति उम्मीदवार है। यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचित होता है, या चुनाव में 25 फीसदी से अधिक वोट प्राप्त करता है, तो उन्हें सरकार से 200,000 यूरो तक की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को लोक कार्यालय आयोग (एसआईपीओ) में बताना होता है कि उम्मीदवार ने कितना खर्च किया।
  • उम्मीदवारों को दान के मूल्य पर भी सख्त सीमाएं हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को एसआईपीओ को दान के विवरण की रिपोर्ट करनी चाहिए।

एसआईपीओ राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिशानिर्देश प्रकाशित करता है। वे बाद में राष्ट्रपति चुनाव के दान और खर्च पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करते हैं।

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