अटल पेंशन योजना: डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख बढ़ी, PFRDA ने जारी किया सर्कुलर

अटल पेंशन योजना के तहत अब आप डेथ क्‍लेम के लिए 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने स्कीम के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग की तारीख 30 अक्टूबर, 2020 तक कर दी है।

Update:2020-08-13 18:46 IST
अटल पेंशन योजना

नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना के तहत अब आप डेथ क्‍लेम के लिए 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने स्कीम के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग की तारीख 30 अक्टूबर, 2020 तक कर दी है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुई इसकी तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया है।

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इसलिए लिया गया फैसला

गौरतलब है कि इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई तक के लिए निर्धारित की गई थी। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने 11 अगस्‍त को इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। PFRDA ने बताया कि कोरोना की वजह से अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्‍लेम की प्रोसेसिंग में आ रही बाधाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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11 अगस्‍त को जारी अपने सर्कुलर में PFRDA ने बताया कि कोविड महामारी के कारण यात्रा पर लागू बंदिशों और सामान्य गतिविधियों के बाधित होने से यह फैसला लिया गया है। जिसके तहत स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख 30 सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसी के आधार पर फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख भी 30 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

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क्‍या है अटल पेंशन योजना ??

अटल पेंशन योजना की शुरुआत मई 2015 में की गई थी। यह योजना 18 से 40 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए खुली है। इस योजना के अंतरगत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी दी जाती है। यह उनके द्वारा दी गई योगदान राशि पर निर्भर करती है।

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