Election: मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

मतदान की तिथियों में कोषागारों तथा उपकोषागारों में भी सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, जितेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया है।

Update:2019-04-04 20:59 IST
फ़ाइल फोटो

लखनऊः राज्य सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव तथा निघासन विधानसभा के उप चुनाव में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

मतदान की तिथियों में कोषागारों तथा उपकोषागारों में भी सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, जितेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया है।

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प्रमुख सचिव, जितेन्द्र कुमार द्वारा जारी पत्र में प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों से अपेक्षा की गयी है कि जो कर्मचारी निर्वाचन एवं मतदान के कार्यों में लगाये गये , जैसी भी स्थिति हो, के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो, तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए।

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उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया है कि वह मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा कार्यालयों में मतदान के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों, जो निर्वाचन के कार्याें पर लगाये जायं, को सामान्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करने की कार्यवाही करें।

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