हाईकोर्ट से LG किरण बेदी को झटका, इस सरकार के कामकाज में नहीं दे पाएंगी दखल
पिछले कई महीनों से उपराज्यपाल किरण बेदी और पुडुचेरी सरकार के बीच अधिकारों को लेकर गतिरोध चल रहा था। इस बीच हाईकोर्ट से केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सामी को बड़ी राहत मिली है।
पुडुचेरी: पिछले कई महीनों से उपराज्यपाल किरण बेदी और पुडुचेरी सरकार के बीच अधिकारों को लेकर गतिरोध चल रहा था। इस बीच हाईकोर्ट से केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सामी को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उपराज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। इतना ही नहीं वह ना तो सरकार को और ना ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी।
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बता दें कि उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर काफी समय से घमासान चल रहा था। सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच गहमागहमी देखने को मिली थी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायामस्वामी ने फरवरी महीने में उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य के कार्यों में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद वह विरोध-प्रदर्शन करते हुए राजभवन के सामने धरने पर भी बैठ गए थे।
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इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल संघशासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के खिलाफ है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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सीएम ने लगाया था आरोप
सीएम ने तब कहा था, उन्होंने (बेदी ने) हमारी मुफ्त चावल योजना को खारिज कर दिया और फाइल वापस कर दी। वह कौन हैं? वह चुनी हुई सरकार की योजनाओं और नीतियों को रोक नहीं सकतीं।' सीएम ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने 7 फरवरी को खत लिखकर 36- चार्टर डिमांड्स को पूरा करने की मांग की थी लेकिन उन्हें बेदी का जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से बेदी उपराज्यपाल बनी हैं, वह सरकार के विकासकार्यों को रोक रही हैं।