RBI का बड़ा ऐलान: बदले ATM कार्ड से जुड़े 4 नियम, 30 सितंबर से होंगे लागू
RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लेन-देन अब बढ़ गया है। लोग अब कैश का सहारा कम लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में एटीम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। इसके तहत रिज़र्व बैंक, कार्ड से लेनदेन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है। इसी क्रम में आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं।
इस प्रकार के लेन-देन की प्रक्रिया के लिए करनी होगी ये सेटिंग
बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को ये आदेश दिया है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
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यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है
यहां जानें RBI ने डेबिट और क्रेडिट के नए नियमों ,क्या-क्या किये बदलाव
विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति न दें बैंक
RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।
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इंटरनेशनल और घरेलू ट्रांजेक्शन के लिए अलग करनी होगी सेटिंग
मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट
ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं
ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं। RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।