RBI नोटफिकेशन: अब कोई भी बैंक कटे-फटे नोटों को लेने से किया इंकार, तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नोटिफेकशन जारी किया है। जिसमें बैंक कुछ भी लिखे कटे फटे और लिखे हुए नोटों को लेने से मना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने बैंकों से ऐसे नोटों को वैध मानने को कहा है।

Update: 2017-03-03 14:01 GMT

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नोटिफेकशन जारी किया है। जिसमें बैंक कुछ भी लिखे और कटे-फटे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने बैंकों से ऐसे नोटों को वैध मानने को कहा है।

देश में लोग नोटों पर कुछ भी लिख देते हैं जिसकी वजह से सालाना आरबीआई को काफी नुकसान होता है। लेकिन इन सबको नजर अंदाज करते हुए आरबीआई ने कहा, 'यदि कोई भी बैंक कटे-फटे नोटों को स्वीकार नहीं करता है तब भी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।'

ग्राहक करें शिकायत

आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे किसी भी नोट की मान्यता को खत्म नहीं किया जाएगा जिस पर कुछ लिखा होगा। बैंक अगर फटे हुए नोटों को लेने से मना कर देता है तो ग्राहक इसकी शिकायत आरबीआई से करें। जिसके बाद बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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इस पर क्या कहना है बैंकों का?

-इस मामले को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, आरबीआई की तरफ से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि नोटों पर कुछ लिखे होने से वह अवैध माने जाएंगे।

-इसके बाद बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि बेशक हमें ऐसी कोई सूचना न मिली हो, लेकिन हम लोगों से अपील करते रहते हैं कि वे नोटों को न मोड़े, न उन्हें स्टेपल करें और न ही उन पर कुछ लिखें।

-वहीं इस बारे में जब कुछ बैंकों से पूछा कि वे इस तरह के नोटों को लेते हैं या नहीं तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी जवाब देने से इंकार कर दिया।

-आपको बता दें कि साल 1999 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्वच्छ नोट नीति शुरु की गई थी।

-जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि वे नोटों पर कुछ भी न लिखें।

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