लालू के करीबी RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में दोषी करार

Update:2017-05-18 13:15 IST
लालू के करीबी RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में दोषी करार, 22 साल बाद आया फैसला

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया है। हजारीबाग जिला कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह को हिरासत में ले लिया गया। प्रभुनाथ सिंह फ़िलहाल जमानत पर बाहर थे। इस मामले में 23 मई को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें, कि हत्या का ये मामला 22 साल पुराना है। बता दें, कि प्रभुनाथ सिंह को बिहार की राजनीति में बाहुबली राजनेता के रूप में जाना जाता है।

क्या है मामला?

अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास में बम मार कर कर दी गई थी। अशोक उस समय राजद के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे।

22 साल बाद आया फैसला

बता दें, कि अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार प्रभुनाथ सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसके चलते उन्हें हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया। उस समय झारखंड, बिहार से अलग राज्य नहीं बना था। प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला। लेकिन 22 साल के बाद आज (18 मई) को अदालत ने फैसला सुनाया।

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