SC ने बुलंदशहर गैंगरेप केस में हाईकोर्ट की CBI जांच के फैसले पर लगाई रोक

Update:2016-08-29 13:06 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की जांच सीबीआई से कराने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक तय नहीं हो जाता कि केस कहां चलेगा तब तक इस पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।

यह भी पढ़ें...इलाहाबाद HC का अादेश, बुलंदशहर गैंगरेप मामले की होगी CBI जांच

इससे पहले 12 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के नेशनल हाइवे एनएच-91 पर हुई गैंगरेप की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को तत्काल जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर पूर्व में इसी हाईवे पर हुई घटना पर पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद मां- बेटी से गैंगरेप की यह शर्मनाक घटना न हुई होती।

यह भी पढ़ें...बुलंदशहर गैंगरेपः आरोपी ने की नारको टेस्ट की मांग, CBI नहीं पेश कर पाई सबूत

यह भी पढ़ें...बुलंदशहर गैंगरेप केसः CBI ने 3 अारोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की

यह भी पढ़ें...बुलंदशहर की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, CBI को सौंपी जा सकती है जांच

Similar News