नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की जांच सीबीआई से कराने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक तय नहीं हो जाता कि केस कहां चलेगा तब तक इस पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।
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इससे पहले 12 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के नेशनल हाइवे एनएच-91 पर हुई गैंगरेप की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को तत्काल जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर पूर्व में इसी हाईवे पर हुई घटना पर पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद मां- बेटी से गैंगरेप की यह शर्मनाक घटना न हुई होती।