Bajinder Singh: यौन उत्पीड़न मामले में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bajinder Singh: बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 323 (जानबूझकर घायल करने के लिए सजा) और 506 (धमकी) के तहत दोषी पाया गया था।;

Update:2025-04-01 13:00 IST

pastor Bajinder Singh

Bajinder Singh: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराये गये स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 323 (जानबूझकर घायल करने के लिए सजा) और 506 (धमकी) के तहत दोषी पाया गया था।

मोहाली की अदालत ने स्वघोषित पादरी को अपराधों में दोषी पाये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके बाद बजिंदर सिंह को पटियाला जेल लाया गया। इस मामले में पांच अन्य आरोपियों राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, संदीप पहलवान और सितार अली को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं इस मामले में ट्रायल के दौरान एक आरोप सुच्चा सिंह की मौत हो गयी थी। उल्लेखनीय है कि स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह अपने सभाओं में चमत्कार करने का दावा करते हैं। उनकी कई सभाओं में सिलेटि भी शामिल होते थे।

जानें पूरा मामला

बीते कुछ सालों से बजिंदर सिंह विवादों में चल रहे हैं। साल 2018 में उन पर दुराचार का मामला दर्ज हुआ था। जीरकपुर थाने की पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह कहा था कि बजिंदर सिंह ने विदेष ले जाने का वादा कर उसे बहकाया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 में स्थित आवास पर उसके साथ दुराचार किया।

यहीं नहीं बजिंदर सिंह ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता का आरोप है कि वह उसे धमकी देता था कि अगर उसने यह बात किसी से बतायी या फिर उसकी बात नहीं मानी तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वह बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।

तीन मार्च को कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। यहीं नहीं बजिंदर सिंह के खिलाफ 28 फरवरी को एक और युवती ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जांच टीम गठित की। हालांकि बजिंदर सिंह सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में भी एफआईआर दर्ज की थी।

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