Supreme Court: योगी गुरु रामदेव को सुप्रीम झटका, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सर्विस टैक्स चुकाने का आदेश
Supreme Court: सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
Supreme Court: योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें Supreme Court से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक ओर बाबा रामदेव पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में जहां पहले ही फंसे हुए हैं तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक और झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट (Patanjali Yogpeeth Trust) को service tax चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ अब सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया है।
योग शिविरों के सर्विस टैक्स का मामला
बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ की ओर से देश भर में योग शिविर का आयोजन किया जाता है। सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में पतंजलि पीठ को योग शिविरों के लिए सर्विस टैक्स चुकाने का आदेश दिया था। बाबा रामदेव ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए कहा कि योग शिविरों के लिए सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। Supreme Court के जस्टिस अभय एम ओक और न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है। योग शिविर में एंट्री फीस लेते हैं तो सर्विस टैक्स का भी भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने क मतलब नहीं बनता है। Supreme Court ने रामदेव की अपील खारिज कर दी।
हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस की कैटेगरी में है योग शिविर
योग शिविर को हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस की कैटेगरी में रखा गया है। कोर्ट ने यह साफ शब्दों में कहा है कि आप जहां भी शिविर लगाते हैं वह लोगों से एंट्री फीस भी लेते हैं तो सर्विस टैक्स देना ही चाहिए।
4.5 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स चुकाना होगा
कस्टम और गुड्स एंड सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की ओऱ से बाबा रामदेव को 2006 से लेकर 2011 तक लगाए गए योग शिविरों के लिए कुल 4.5 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स चुकाना होगा। इस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं।