स्पेशल सेशन का सस्पेंस : आखिर क्या हैं वो चार विधेयक जिन पर होगी चर्चा
Special Parliament Session: राज्यसभा में डाकघर विधेयक-2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक-2023 पर चर्चा होगी। ये दोनों विधेयक राज्य सभा में 10 अगस्त को पेश किए गए थे।
Special Parliament Session: केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की एक ‘अस्थायी सूची’ जारी की है। अस्थायी एजेंडे में दो ऐसे विधेयक शामिल हैं जिन्हें लोकसभा में उठाया जाएगा - अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक-2023। इन्हें 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था। दूसरी ओर, राज्यसभा में डाकघर विधेयक-2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक-2023 पर चर्चा होगी। ये दोनों विधेयक राज्य सभा में 10 अगस्त को पेश किए गए थे। सरकार की नोटिस के मुताबिक, औपचारिक संसदीय कामकाज के अलावा ‘संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख’ विषय पर भी संसद में चर्चा होगी।
क्या हैं ये चार विधेयक
डाक घर विधेयक- 2023
यह विधेयक 10 अगस्त-2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करता है। और इंडिया पोस्ट के रूप में डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को डाक द्वारा पत्र भेजने के साथ-साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं का विशेष विशेषाधिकार होगा। नए विधेयक में ऐसे विशेषाधिकार शामिल नहीं हैं। अधिनियम में डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का जिक्र है - पत्र, पोस्टकार्ड और पार्सल सहित डाक लेखों की डिलीवरी, और मनी ऑर्डर। नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि डाकघर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करेगा।
अधिनियम कुछ आधारों पर पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने, शिपमेंट को खोलने, जब्त करने या नष्ट करने की भी शक्तियां देता है। नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि डाक के जरिये भेजे जाने वाले शिपमेंट को इन आधारों पर रोका जा सकता है - राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, या सार्वजनिक सुरक्षा, और विधेयक या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन। एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी शिपमेंट रोक सकता है। अधिनियम में विभिन्न अपराधों और दंडों को तय किया गया हुआ है। जबकि नए विधेयक में एक को छोड़कर किसी भी अपराध या परिणाम का प्रावधान नहीं किया गया है। उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई या उपेक्षित राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल-2023
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। इसमें मुख्यतः दलालों को रोकने से सम्बंधित प्रावधान किये गए हैं। विधेयक में प्रावधान है कि सभी उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं) दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। विधेयक के अनुसार ‘टाउट’ या दलाल एक ऐसा व्यक्ति है जो : या तो किसी भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसाय में एक कानूनी व्यवसायी के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है या प्राप्त करता है, या अदालतों के परिसर, रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर पैसा कमाने के लिए जाता रहता है। न्यायालय या न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है।
दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति दलाल साबित हो जाता है, तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके शामिल किए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्राप्त किए बिना ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो दलाल के रूप में कार्य करता है जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे तीन महीने तक की कैद, 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक-2023
यह विधेयक 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त करता है। नए विधेयक में पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल होगा। पत्रिकाओं में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएँ शामिल नहीं कीं गईं हैं। नया विधेयक किसी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और नियत स्थानीय प्राधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है। जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किसी विदेशी पत्रिका की हूबहू कॉपी को सिर्फ केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही भारत में छापा जा सकता है। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीकरण का तरीका निर्धारित किया जाएगा। विधेयक में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की स्थापना का प्रावधान है जो सभी पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। विधेयक प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
विधेयक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी पत्रिका के पंजीकरण को न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पंजीकरण के निलंबित के यह कारण हो सकते हैं - गलत जानकारी देकर पंजीकरण प्राप्त करना, पत्रिकाओं को लगातार प्रकाशित करने में विफलता, और वार्षिक विवरण में गलत विवरण देना। यदि प्रकाशक ऐसे दोषों को ठीक नहीं करता है तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण रद्द कर सकता है। पंजीकरण तब भी रद्द किया जा सकता है अगर किसी पत्रिका का शीर्षक किसी अन्य पत्रिका के समान या समान हो, मालिक/प्रकाशक को आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि, या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने का दोषी ठहराया गया हो। नया विधेयक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल बिना पंजीकरण के पत्रिकाओं का प्रकाशन, नियत समय के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर जुरमाना लगा सकता है। यदि कोई पत्रिका बिना पंजीकरण के प्रकाशित होती है, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उसके प्रकाशन को रोकने का निर्देश दे सकता है। छह महीने के भीतर ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर छह महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करने, पंजीकरण निलंबित/रद्द करने या जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील कर सकता है। ऐसी अपीलें 60 दिनों के भीतर प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के समक्ष दायर की जा सकती हैं।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन की शर्तें) अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। विधेयक में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा।
एक खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। सर्च कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें दो अन्य सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोज समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है। जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। विधेयक में प्रावधान है कि सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी।