गैरकानूनी ढंग से बना मुकेश का ऐंटिलिया! अब वक्फ बोर्ड ने मांगी जमीन
भारत के टॉप अमीर उद्योगपतियों में से एक रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का साउथ मुंबई स्थित घर ऐंटिलिया फिर सुर्खियों में है। राज्य वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर बना है, वह गैरकानूनी ढंग से खरीदी गई थी। बता दें कि अंबानी का घर ऐंटिलिया 12 साल पहले बना था।
मुंबई: भारत के टॉप अमीर उद्योगपतियों में से एक रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का साउथ मुंबई स्थित घर ऐंटिलिया फिर सुर्खियों में है। राज्य वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर बना है, वह गैरकानूनी ढंग से खरीदी गई थी। बता दें कि अंबानी का घर ऐंटिलिया 12 साल पहले बना था।
अब वक्फ बोर्ड ने जमीन वापस मांगी है। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया है कि जमीन की खरीद राजनीति से प्रेरित थी। जमीन का यह विवाद 2004 में भी आया था। महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्पसंख्यक विकास विभाग संयुक्त सचिव संदेश तडवी के इस मामले में शपथपत्र दायर करने से मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है।
बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ऐंटिलिया कमर्शल प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों को 2004 में पहली बार नोटिस जारी किया था। शपथपत्र में कहा गया है कि ट्रस्ट के चेयरमैन और सीईओ ने 9 मार्च 2005 को जमीन बेचने का प्रस्ताव पास किया था। उसमें यह भी कहा गया है कि ट्र्स्ट के चेयरमैन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं।
शपथपत्र में विस्तृत लिखा है कि जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए बोर्ड का दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है। उसके बाद अनुमति अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित की जाती है लेकिन किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया।
7 दिसंबर को सुनवाई
शिक्षक अब्दुल माटिन ने ऐंटिलिया जमीन के विवाद को लेकर 2007 में हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। इस पीआईएल में चैरिटी कमिश्नर की ओर से जमीन बेचे जाने की अनुमति पर सवाल खड़े किए गए थे। इस साल चीफ जस्टिस मंजूला चेलर की डिविजनल बेंच ने जुलाई में बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था। इसके बाद तडवी द्वारा शपथपत्र दायर करके हाई कोर्ट से जमीन का अधिकार वापस दिलाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।