आजीवन कारावास मसला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर राज्यों से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से जवाब मांगा है,क्या राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत दोषियों को सजा में 14 साल की सजा पूरी होने से पहले सामूहिक छूट दे सकते हैं।
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है कि क्या राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत दोषियों को सजा में 14 साल की सजा पूरी होने से पहले सामूहिक छूट दे सकते हैं, जिसके तहत एक दोषी की उम्रकैद की 14 साल की सजा पूरा करने के बाद ही माफ की जा सकती है।
SC ने कई मामलों में फैसला सुनाया है कि अदालत द्वारा जघन्य अपराधों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा का मतलब है कि उसे अपना शेष जीवन जेल में बिताना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सीआरपीसी की धारा 433-ए के तहत राज्य की शक्ति को 14 साल की कैद से गुजरने के बाद सजा को माफ करने से वंचित नहीं करेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें राज्य सरकारों की सलाह पर कार्य करते हुए, संबंधित राज्यपालों ने स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसरों पर कैदियों को सजा में सामूहिक छूट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी क्षमा और छूट शक्तियों का प्रयोग किया था।
जब एक हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उसे हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अपनी अनुच्छेद 161 शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल आठ साल की सजा के बाद 1998 में रिहा कर दिया गया था, निर्णय की वैधता की जांच करने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित प्रश्न को पांच-न्यायाधीशों की बेंच को भेज दिया था।
सवाल था: "क्या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक नीति बनाई जा सकती है, जहां कुछ मानदंडों या अभिधारणाओं के तहत निर्धारित किया जाता है, जिसके संतोष पर कार्यपालिका द्वारा छूट का लाभ दिया जा सकता है। राज्यपाल के समक्ष किसी भी मामले के संबंध में तथ्य या सामग्री रखे बिना और क्या इस तरह की कवायद संहिता की धारा 433-ए के तहत आवश्यकताओं को ओवरराइड कर सकती है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे को उठाया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राष्ट्रपति की छूट और क्षमा शक्तियों पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 72 और इसलिए केंद्र के तर्कों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है, जिसमें उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि 2021 में उम्र कैद की सजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों के पास न्यूनतम 14 साल की जेल की अवधि से पहले आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को रिहा करने की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कोई शक्ति नहीं है। हालांकि, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 14 साल की जेल की सजा से पहले भी आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। यह बात जस्टिस हेमंत गुप्ता और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कही थी। पीठ ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अनुच्छेद 161 के तहत अपनी छूट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उस समय ये फैसला काफी चर्चा में आया था और कानूनविदों ने कहा था कि राज्यपाल चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी की कठपुतली होता है इसलिए ये उचित नहीं है। अगर राज्यपाल सीधे जनता से चुना जाता तो अलग बात थी।