SC का बड़ा फैसला: छात्रों को हर महीने मिलेगा दो हजार रुपये, सरकार को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि बाल संरक्षण गृहों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने दो हजार रुपये दिए जाए। साथ ही ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली: आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाल संरक्षण गृहों के बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन सभी बच्चे की शिक्षा के लिए प्रति महीने दो हजार रुपये दिए जाए, जो एक बाल संरक्षण गृह में था और जिसे अब कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Pandemic) के दौरान उसके परिवार को सौंपा दिया गया है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों को ऐसा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निर्देश
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार एक महीने के अंदर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन क्लास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य उपकरण उपलब्ध कराएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SC ने जिला बाल संरक्षण इकाइयों की सिफारिश के आधार पर बच्चों के लिए घरों की सुरक्षा के लिए अन्य उपकरणों के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, स्टेशनरी, किताबें आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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बच्चों की पढ़ाई के लिए दो हजार रुपये देने के निर्देश
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बाल संरक्षण गृहों (सीसीआई) में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यक संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। पीठ ने कहा है कि कोरोना महामारी की शुरूआत के वक्त सीसीआई में दो लाख 27 हजार 518 बच्चे थे और अब करीब एक लाख 45 हजार 788 बच्चों को उनके परिवारों या पैरेंट्स को सौंप दिया गया है। राज्यों को उनकी पढ़ाई के लिए हर महीने दो हजार रुपये देने होंगे।
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राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि बच्चों के परिवारों की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिला बाल संरक्षण इकाई की सिफारिश पर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बाल संरक्षण इकाइयां जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को CCI में बच्चों के लिए सुविधाओं के मसले के बारे में हुई प्रगति के बारे में सूचित करेंगी।
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