SC: तुरंत बांटें सूखा राहत राशि, गर्मी की छुट्टी में दें मिड-डे मील

Update: 2016-05-13 07:55 GMT

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत सूखा प्रभावित सभी राज्यों को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि राज्य फंड की कमी का रोना नहीं रो सकते। अदालत ने सूखा पीड़ितों को तुरंत राहत बांटने और गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूलों में मिड-डे मील देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने ये भी कहा कि अगर राहत राशि बांटने में देरी हुई है तो राज्य सरकारों को मुआवजा भी देना होगा।

कोर्ट ने दिखाया सख्त रुख

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को मनरेगा के तहत काम देना ही होगा।

-राज्यों को सूखा प्रभावितों को राहत देने में निर्देश हर हाल में मानने होंगे।

-राशन की दुकानों से अनाज देने में कोताही न की जाए।

-फसल बीमा संबंधी रिजर्व बैंक के आदेश भी मानने को कहा।

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अदालत को क्यों आया गुस्सा?

-बिहार, गुजरात और हरियाणा सूखा मानने से ही इनकार कर रहे हैं।

-केंद्र और राज्य में सूखा पीड़ितों को मदद देने में इच्छाशक्ति की कमी है।

-सूखा राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र इससे पल्ला झाड़ रहा है।

-सरकारों की हीलाहवाली से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, पलायन भी हो रहा है।

-भूख से तड़पते लोगों के मुद्दे पर भी अदालत ने नाराजगी जताई।

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