Liquor Scam: आम चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, SC ने ED से मांगा जवाब, सिसोदिया को मिला झटका

Liquor Scam: अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया, जिसने जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

Report :  Viren Singh
Update: 2024-04-30 12:09 GMT

Liquor Scam (सोशल मीडिया) 

Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा है कि लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई? कोर्ट ने ईडी से इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस पर अगली सुनवाई शीर्ष अदालत 3 मई को करेगा। उधर, दिल्ली की निचली अदालत से इसी मामले में मनीष सिसोदिया को लोकसभा चुनाव के बीच झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने इस याचिका पर की सुनवाई

अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया, जिसने जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में सवाल किया। केजरीवाल की ओर से दलीलें दी गई हैं कि उनकी गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है। अदालत ने ईडी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में बताने को कहा। ED को इस बात पर भी जवाब देना होगा कि क्या कोई न्यायिक कार्यवाही चल रही है, क्या आप आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी से प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाने की उम्मीद नहीं है। इसे उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। कोर्ट ने जांच एजेंसी को शुक्रवार 3 मई को सवालों के जवाब देने को कहा गया है। 3 मई को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।

इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी क्यों नहीं दी गई? पर सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी।

21 मार्च को केजरीवाल हुए गिरफ्तार

21 मार्च को, केजरीवाल को अब रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें इंसुलिन भी मिल रहा है।

मान ने सुनाया केजरीवाल का संदेश

मान ने बताया कि उन्होंने मुझसे पंजाब में गेहूं की उपज और राज्य में बिजली-बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है। अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया कि लोगों को वोट देना चाहिए संविधान को बचाएं। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की गई है। आप नेता अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इससे पहले निचली अदालत, HC और SC ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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