SC ने पुलवामा और उरी हमले की कोर्ट की निगरानी में जांच वाली याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा और उरी हमले की जांच की निगरानी करने और पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इन मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई थी।

Update: 2019-02-25 06:27 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा और उरी हमले की जांच की निगरानी करने और पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इन मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई थी।

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इस याचिका में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा और 2016 में उरी में हुए हमले में कथित प्रशासनिक विफलता की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर किसी भी तरह से हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाने की मांग की गई थी। एडवोकेट विनीत धांडा ने यह याचिका दाखिल की थी।

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इस याचिका में कहा गया था कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों की मदद की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि 'एंटी-नेशनल गतिविधियों में सक्रिय तौर पर शामिल अलगाववादी नेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली जाए।

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इसके अलावा इसमें सरकार से भी अपील की गई थी कि हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली जाए और उनके बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाई जाए।

बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।

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