UGC News: झटका! एमफिल नहीं मान्यता प्राप्त डिग्री, यूजीसी ने उठाया ये बड़ा कदम
UGC News: यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने भी छात्रों को भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित किसी भी एमफिल कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी।
UGC News: एमफिल करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बड़ा झटका दिया है। यूजीसी ने बधुवार को देश के विश्वविद्यालयों को 2023-24 सत्र के एमफिल पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया में रोक लगाने के निर्देश जारी किया हैं। साथ ही, ये भी कहा है कि एमफिल कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। इसके अलावा यूजीसी ने छात्रों से अपील की है कि वे नए शैक्षणिक सत्र में एमफिल कार्यक्रम में भाग ने लें।
इस वजह से लगी प्रवेश प्रक्रिया में रोक
यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने भी छात्रों को भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित किसी भी एमफिल कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए आज यूजीसी को इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया को रोकने के लिए निर्देश जारी करना पड़ा है। साथ ही कहा कि एमफिल डिग्री एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है।
यूजीसी विनियम, 2022 इस नियम का उल्लेख
जोशी ने कहा, यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 के विनियम संख्या 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी एमफिल कार्यक्रम के प्रवेश लेने के लिए पेशकश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में कई नई किस्में सामने आ रही हैं और उनमें से कई ऐसे पाठ्यक्रम पेश करते हैं, जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
140 निजी विश्वविद्यालय
इससे पहले 24 दिसंबर को शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में 140 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिसमें गुजरात अग्रणी राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में 28 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 15 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने क्रमशः 14 और 10 विश्वविद्यालयों खोले गए हैं।
ऐसे होती है विश्वविद्यालय की स्थापान
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम और संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा की जाती है। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अनुसार, विश्वविद्यालय से अधिनियम की प्रतियां और अधिसूचना प्राप्त होने पर, एक निजी विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया जाता है।