शुरू हुईं ये सेवाएं: अब बाइक पर बैठ सकेंगे 2 लोग, करना होगा ये प्लान

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिए हैं। जिसमें प्रदेश के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है।

Update:2020-06-01 12:32 IST

देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इस बीच लॉकडाउन 4 की समय सीमा कल यानी 31 मई को खतम हो चुकी है। और अब देश में छूट बढाने का सरकार ने फैसला किया है। नतीजन 1 जून से देश में लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 शुरू हो गया है। ऐसे में पूरे देश समेत यूपी में भी आज यानी 1 जून से कई बंदिशों में छूट मिलनी प्रारम्भ हो जाएगी। इन छूटों के साथ अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। आइये जानते हैं और क्या क्या बंदिशें ख़त्म की हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने

यूपी में रोडवेज बस सेवा प्रारंभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिए हैं। जिसमें प्रदेश के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं आने-जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, गाजियाबाद और नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी नै गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में आज यानी 1 जून से से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें- नियम का उलंघन: प्रधानमंत्री ने अपने बनाए कानून तोड़े, लगा इतने हज़ार रुपये का दंड

दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर दो लोग बैठ सकेंगे। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। यूपी सरकार द्वारा जारी अनलॉक-1 की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 जून से रोडवेज़ बसों का संचालन भी शुरू हो रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक, बस में जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्री यात्रा कर सकेंगे।

अब नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक

ये भी पढ़ें- 67 दिन बाद शुरू हुई रोडवेज बस सेवा, लेकिन यात्र से पहले जान लें ये शर्त

यूपी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में कुछ और परिवर्तन भी किए गए हैं। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन 4 में यह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहता था। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण यूपी सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता को कार्य और डोर स्टेप के कार्य की ही अनुमति होगी।

Tags:    

Similar News